एमपी में e कृषि यंत्र अनुदान योजना (e Krishi Subsidy) के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर आवेदन के लिए कल आवेदन की अंतिम तारीख। जानिए योजना की सारी डिटेल।
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e Krishi Subsidy | मध्यप्रदेश में छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए e कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है।
हाल ही में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत विभिन्न 9 ट्रैक्टर एवं हस्तचालित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
इस योजना में कृषि यंत्रों पर आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 है। बता दें की, योजना के तहत एक बार आवेदन की तिथि को बढ़ाया था। जिसके बाद अब आवेदन की लास्ट तारीख नजदीक है।
अगर आपने अभी तक योजना (e Krishi Subsidy) में आवेदन नहीं किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। आइए आपको बताते है योजना में कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन..
इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन जारी..
e Krishi Subsidy | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत जिन कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए गए है, वह इस प्रकार से है :-
सब साइलर यंत्र,
बैकहो/ बैकहो लोडर यंत्र,
रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर यंत्र,
स्टोन पिकर यंत्र, पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर यंत्र,
लेजर लेण्ड लेवलर यंत्र,
फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर यंत्र,
हैप्पी सीडर यंत्र,
पल्वेराइज़र यंत्र,
हैप्पी सीडर कृषि यंत्र इत्यादि।
कृषि यंत्रों पर मिलेगा 60% तक अनुदान | e Krishi Subsidy
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा e Krishi Subsidy योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है।
क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता?
सबसे पहले e Krishi Subsidy योजना में कृषि यंत्रों पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। ट्रैक्टर चलित एवं शक्तिचित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता इस प्रकार है :-
शक्तिचालित/ स्वचालित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है। : e Krishi Subsidy
ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
• बैकहो/ बैकहो लोडर यंत्र (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 8000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• सब साइलर यंत्र हेतु राशि रू. 7500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• स्टोन पिकर यंत्र हेतु राशि रू. 7800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। e Krishi Subsidy
• रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर यंत्र हेतु राशि रू.6000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर यंत्र हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• लेजर लेण्ड लेवलर यंत्र हेतु राशि रू.6500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर यंत्र हेतु राशि रू.5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक ) यंत्र हेतु राशि रू. 7000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• हैप्पी सीडर यंत्र हेतु (राशि रू .4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। e Krishi Subsidy
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e Krishi Subsidy | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। : e Krishi Subsidy
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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन?
e Krishi Subsidy | मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। : e Krishi Subsidy
ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
e Krishi Subsidy | जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वेकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए दिशा निर्देश | e Krishi Subsidy
क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है। : e Krishi Subsidy
चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा।
योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा। : e Krishi Subsidy
डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। : e Krishi Subsidy
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