किन किसानों को दिया जायेगा खेत तालाब योजना (Khet talab Yojana) का लाभ एवं लाभ लेने के दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, जानें..
Khet talab Yojana | वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर खेती में सिंचाई के काम में लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। जिसका नाम है, “खेत तालाब योजना”। इस योजना के तहत किसानों को तालाब / पोंड के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने वाली है। दरअसल, खेतों में पानी की कमी न हो और किसानों को समय पर सिंचाई की सुविधा मिल सके।
इसके लिए सरकार ने खेत में तालाब बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर पड़ी भूमि को खेती लायक बनाना है। यदि आप भी सरकार की खेत तालाब योजना Khet talab Yojana का लाभ लेकर 90 फीसदी अनुदान लेना चाहते है तो, यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आज हम चौपाल समाचार के इस आर्टिकल के माध्यम से आपको से योजना की संपूर्ण डिटेल बताएंगे।
तालाब पर अधिकतम मिलेगा 1 लाख 35 हजार का अनुदान
Khet talab Yojana | कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत (अधिकतम 73,500/- रूपये) कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत (1,35,000/- रूपये) प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड/तालाब पर अनुदान दिया जाएगा।
जबकि, अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या 1,20,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड / तालाब Khet talab Yojana पर जो भी कम हो, अनुदान देय है। बता दें कि, न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान दिया जाएगा।
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Khet talab Yojana/खेत तालाब सब्सिडी पर आवेदन हेतु पात्रता
जैसा ही हमने उपर जाना की, राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 1 लाख 35 हजार रूपए का अनुदान दिया जायेगा। लेकिन योजना का लाभ लेने से पूर्व योजना से जुड़ी शर्तें और आवेदन प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है। योजना की पात्रता व नियम-शर्तें कुछ इस प्रकार से है :-
- खेत तालाब योजना में आवेदन करने वाला किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वरना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- कृषि विभाग के मुताबिक, कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.5 हैक्टेयर हो।
- दूसरा, सब्सिडी केवल न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता वाली खेत तलाई पर ही मिलेगी।
- लीज एग्रीमेंट में निर्धारित है कि किसानों को कम से कम 7 साल तक उस जमीन पर खेती करनी होगी। यह आवश्यक है कि उन्हें एक सादे कागज़ पर शपथ पत्र देना होगा जिसमें किसान के पास सिंचित और असिंचित जमीन Khet talab Yojana की जानकारी हो।
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खेत तालाब सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी खेत तालाब सब्सिडी योजना Khet talab Yojana का लाभ लेना चाहते है, तो इसके लिए आपको योजना अंतर्गत आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-
- आधार कार्ड ,
- जनाधार कार्ड,
- जमाबंदी की प्रति , (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- खेत का मानचित्र (राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हो)।
खेत तालाब पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन
यदि आप राजस्थान के मूल निवासी किसान है तो खेत तालाब सब्सिडी योजना Khet talab Yojana के लिए उपर दिए गए दस्तावेजों को साथ लेकर ई-मित्र केंद्र जाकर आवेदन कर सकता है। या किसान स्वयं आवेदन करना चाहता है तो, दस्तावेजों के साथ ‘राज किसान साथी आधिकारिक पोर्टल’ https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर आवेदन कर सकता है।
आवेदन के बाद किसान अपना आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर लेवे। जिसके बाद कृषि विभाग खेत तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। इसकी सूचना मोबाइल या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों तक पहुंचाई जाएगी। Khet talab Yojana आवेदन कंप्लीट होने के बाद खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा। अंत में अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।
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