राज्य के 50 हज़ार किसानों को मिला तारबंदी योजना का लाभ, आपको कैसे मिलेगा, जानिए..

अगर आप भी खेतो के चारो ओर तारबंदी (Khet tarbandi yojana) के लिए आर्थिक सहायता चाहते है, तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें..

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Khet tarbandi yojana | किसानों को आर्थिक सुविधा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई प्रकार की सब्सिडी योजना चला रही है। जैसे पीएम किसान योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, खेत तलाई योजना, पीएम कुसुम योजना इत्यादि। इन्हीं योजनाओं में से खेत सुरक्षा योजना है। जिसे आम भाषा में खेत तारबंदी योजना / Khet tarbandi yojana भी कहा जाता है।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा छोटी जोत एक सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ अब तक 50 हजार से ज्यादा किसानों को मिल चुका है। अगर आप भी चाहते है की, अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी के लिए अनुदान प्राप्त करना चाहते है तो, आइए आपको बताते है खेत तारबंदी योजना का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा। इसके लिए दस्तावेज, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, जानें..

तारबंदी योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

Khet tarbandi yojana | राजस्थान सरकार द्वारा खेत तारबंदी योजना के तहत अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी के लिए किसानों को 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 400 रनिंग मीटर की तारबंदी पर 60% या अधिकतम 48,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।

अन्य किसानों के लिए 50% सब्सिडी या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सब्सिडी है। सामुदायिक स्तर पर, सरकार तारबंदी स्थापना लागत का 70% या अधिकतम 56,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान करती है।

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खेत तारबंदी योजना का लाभ किसे मिलेगा?

सबसे पहले तो, आवेदक राजस्थान का मिल निवासी होना चाहिए। क्योंकि यह Khet tarbandi yojana योजना राजस्थान के किसानों के लिए ही है। खेत तारबंदी सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर संलग्न कृषि भूमि होनी चाहिए। यह लाभ दो या दो से अधिक किसानों के समूह को भी मिलता है, बशर्ते उनकी सम्मिलित भूमि 1.5 हेक्टेयर हो।

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सामुदायिक आवेदन के लिए 10 किसानों के समूह को सामूहिक रूप से न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाते हुए, किसान अपने खेतों की तारबंदी कर रहे हैं, जिससे नीलगाय, आवारा मवेशियों और जंगली जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और फसल उत्पादन में सुधार हुआ है।

तारबंदी योजना में दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी?

अगर आप राजस्थान के मूल निवासी किसान है और Khet tarbandi yojana योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आपको योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के वक्त किसान जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड। आधार कार्ड।

किसान के भू-स्वामी होने पर – नवीनतम जमाबंदी की कॉपी अथवा भू-स्वामित्व के प्रमाण हेतु राजस्व विभाग की पासबुक की कॉपी को अपने साथ रखे। जिसके बाद आवेदन के लिए आप घर बैठे योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो, ” राज किसान साथी ” पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर भी Khet tarbandi yojana ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

SMS के द्वारा दी जायेगी सूचना

Khet tarbandi yojana | आवेदन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रषासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। इसकी सूचना मोबाईल संदेष/कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी। तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग। अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।

Khet tarbandi yojana | अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

  • टेलीफोन : 0141-2227849
  • सहायता केंद्र 1: 0141-2927047
  • सहायता केंद्र 2: 0141-2922613
  • ईमेल : adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in
  • कक्ष सं0 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005
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