यहां से डाउनलोड करें मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का फॉर्म पीडीएफ, पूरी जानकारी देखें

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में आवेदन का फॉर्म पीडीएफ एक क्लिक में डाउनलोड करे | Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download | मध्यप्रदेश में किसानों को से बढ़ाने हेतु चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के आवेदन फॉर्म 20 सितंबर से भरने चालू हो गए है। इस योजना के अंतर्गत एक किसान या किसानों के समूह को स्थायी पंप कनेक्शन का लाभ दिया जायेगा।

ऐसे में जो किसान भाई मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में आवेदन करना चाहते है। उनके लिए अच्छी खबर यह है की, अब योजना की पीडीएफ आपको यहां देखने को मिलेगी। इस फार्म पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर योजना में आवेदन कर सकते है। तो आइए Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download की पूरी जानकारी जानें..

क्या है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना – Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download

मध्यप्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च की है। योजना में किसान या किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर और 11 केवी विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि कोई भी किसान आवेदन देकर अपने खेतों में ट्रांसफॉर्मर लगवा सकेगा।

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Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download ट्रांसफॉर्मर लगवाने का आधा खर्च सरकार देगी, आधा किसान को देना होगा। इस योजना को पूरे प्रदेश में दो चरण में लागू किया गया है। पहले चरण में जो किसान शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें अगले साल योजना के दायरे में लिया जाएगा। बता दे की, योजना के पहले वर्ष में 10 हजार पंप के लिए लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से किसानों को बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी।

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2 साल तक चलेगी यह योजना

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download इस आदेश के जारी होने की तिथि से आरम्भ होगी तथा इस योजना की अवधि आरम्भ तिथि से 2 वर्ष तक होगी। राज्य शासन द्वारा आवश्यकता होने पर योजना की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

इसमें कुल 2 चरण / फेज रहेंगे। पहले चरण के अंतर्गत जिन किसानों के आवेदन नहीं हो सकेंगे वह दूसरे चरण में आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। बता दे की, योजना के पहले वर्ष में 10 हजार पंप के लिए लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से किसानों को बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की हाईलाइट :-

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023
योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश CM शिवराज द्वारा
योजना के लाभार्थी मध्यप्रदेश के किसान
योजना का उद्देश्य किसानों को आधी कीमत पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना
योजना की पात्रता एमपी के किसान एवं बिजली विभाग का बकायदार न हो
योजना में आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन होंगे
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (https://portal.mpcz.in , https://mpez.co.in) एवं ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा
योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://portal.mpcz.in, https://mpez.co.in और https://mpwz.co.in
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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का स्वरूप

यह योजना Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में तीनों विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

यह योजना प्रदेश में नए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु लागू होगी, साथ ही अस्थायी पंप कनेक्शनों को स्थायी में पंप कनेक्शनों में परिवर्तित करने के लिए भी लागू होगी।

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योजनान्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 3 हार्सपावर एवं उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण तथा वर्तमान अधोसंरचना में क्षमतावृद्धि एवं नवीयन (रेनोवेशन) का कार्य विद्युत् वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download कनेक्शन प्रदाय के लिए वर्तमान में विद्यमान अधोसंरचना से 200 मीटर की अधिकतम दूरी तक 11 केव्ही लाईन विस्तार कार्य एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य वितरण कंपनी द्वारा कराया जायेगा।पंप कनेक्शन तक निम्नदाब लाईन विस्तार कार्य एबी केबल के माध्यम से सुरक्षा एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

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वितरण ट्रांसफार्मर एवं 11 KV लाइन के उपयोग हेतु AAAC रैबिट कंडक्टर (अधिकतम स्पेन 70 मीटर) तथा सामान्यतः 8 मीटर पी.सी.सी. पोल का उपयोग किया जायेगा। कृषकों के आवेदन के आधार पर आवश्यक प्राक्कलन वितरण कंपनियों द्वारा प्रचलित एसओआर ( SOR) के अनुसार बनाया जावेगा।

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download योजनान्तर्गत कनेक्शन प्रदान करने हेतु सामान्यतः 25 kVA का वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा। कृषि कृषक समूह से आवेदन प्राप्त होने पर पम्पों की क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 63 KVA के वितरण ट्रांसफॉर्मर की अनुमति होगी। किन्तु 63 KVA से अधिक क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर किसी भी स्थिति में स्थापित नहीं किये जायेंगे।

दूरस्थ इलाकों में जहाँ विद्युत् अधोसंरचना निर्माण की लागत अपेक्षाकृत अधिक है अथवा वन के कारण विद्युत् लाइन खींचना साध्य नहीं है वहां कृषकों को केंद्र सरकार की “कुसुम-बी योजना अंतर्गत सौर पंप लगाए जाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की पात्रता

एक ही व्यक्ति की अलग अलग स्थानों पर भूमि होने पर उन्हें सभी स्थानों पर कनेक्शन इस योजना Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download के अंतर्गत दिए जा सकेंगे, परन्तु एक ही सर्वे नंबर पर एक कृषक को दो कनेक्शन नहीं दिए जायेंगे। योजना में लाभ लेने हेतु यह आवश्यक होगा कि कृषक पर पूर्व में कोई बकाया राशि नहीं हों एवं आवेदन मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

स्थापित की गई अधोसंरचना से बाद में नए आवेदक को कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्माण / नवीनीकरण / क्षमतावृद्धि के लिए पूर्ण भुगतान आवेदक को वितरण कंपनी में जमा करना होगा। सभी लाइन विस्तार तथा कृषि कनेक्शन कृषि फीडरों से ही दिए जाएंगे। मिक्सड फीडरों से कनेक्शनों हेतु लाइन विस्तार कार्य करते समय फीडर सेपरेशन के कार्यों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

इस योजना Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसानों को ही दिया जायेगा। जो किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहते है, वह जरूरी दस्तावेज तैयार कर ले। क्योंकि सीएम कृषक मित्र योजना आज से आवेदन शुरू होने वाले है। ऐसे में निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार है :-

  • आधार कार्ड ,
  • समग्र आईडी ,
  • फोटो 04 no ,
  • स्टांप 500 रुपए ,
  • घर का बिजली बिल ,
  • B1, B2, खसरा जिसमे की सिंचाई स्त्रोत साधन नलकूप या ट्यूबेल अंकित हो।
  • सिंचाई की कंप्लीट फाइल।

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download यहां से करें

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download के 👉 आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऑनलाइन अप्लाई (Krishak Mitra Yojana online apply)

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है? इसके लिए आप योजना में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनो तरीके से आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप एमपीईबी की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइट https://portal.mpcz.in, https://mpez.co.in और https://mpwz.co.in के माध्यम से संबंधित वितरण केंद्र में अप्लाई किया जा सकेगा।

अधिक जानकारी एवं समस्या आने और यहां कॉल कर सकेंगे किसान

Mukhymantri krishak Mitra Yojana form pdf download 11 केव्ही लाईन एवं वितरण ट्रांसफार्मर का समस्त संधारण कार्य वितरण कंपनियों द्वारा किया जावेगा ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में उसे बदलने का कार्य भी वितरण कंपनी द्वारा किया जावेगा। साथ ही वितरण कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर फेल होने की सूचना दिए जाने हेतु एकीकृत कॉल सेंटर 1912 की व्यवस्था की गई है। अतः योजनांतर्गत लगाये गये ट्रांसफार्मरों के फेल होने पर कृषक द्वारा इसकी सूचना 1912 पर दर्ज कराई जावेगी।

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