पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मुर्गीपालन के लिए मिलेगा 50 फीसदी अनुदान, अभी करें आवेदन

समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत युवाओं को मुर्गी पालन (Poultry Farming) के लिए 50% तक अनुदान मिलेगा। जानें योजना की पात्रता शर्तें एवं आवेदन की जानकारी।

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Poultry Farming | अगर आप मुर्गीपालन करके अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्व-रोजगार का अवसर देने के लिए एक पहल की गई है। राज्य सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत समेकित मुर्गी विकास योजना की शुरूआता की, जिसके अंतर्गत इच्छुक युवा लेयर और ब्रॉयलर मुर्गी फार्म खोल सकते हैं।

सरकार मुर्गीपालन शुरू करने वालों को 50 फीसदी तक की आर्थिक मदद यानी अनुदान दे रही है। प्रदेश सरकार की इस योजना में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अनुदान दिया जायेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको समय पर आवेदन करना होगा। इस योजना में 25 जून तक आवेदन कर सकते है। अगर आप गांव या शहर में रहकर अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अभी आवेदन करें और इस सरकारी मदद का लाभ उठाएं। आइए आर्टिकल में जानते है Poultry Farming योजना की पूरी डिटेल…

मुर्गी पालन के लिए 50% तक मिलेगा अनुदान

Poultry Farming योजना के अंतर्गत 10 हजार मुर्गियों की क्षमता वाले लेयर फार्म की कुल लागत एक करोड़ रुपये निर्धारित है, जबकि 5 हजार मुर्गियों के लिए 48.50 लाख रुपये और 3 हजार ब्रॉयलर मुर्गी फार्म / ब्रायलर चिकन फार्म के लिए 10 लाख रुपये का खर्चा रखा गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को लेयर फार्म (Poultry Farming) पर 40 प्रतिशत और ब्रॉयलर फार्म पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यानी कि सामान्य वर्ग को 30% और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 40% से 50% तक सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलेगा।

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योजना के लिए जरूरी कागजात

Poultry Farming योजना में आवेदन के लिए साथ में फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, भूमि संबंधित दस्तावेज, पोल्ट्री फार्मिंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और खाते में उपलब्ध राशि की फोटो कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

इस Poultry Farming योजना में आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। लाभार्थी बैंक ऋण या अपनी पूंजी से फार्म खोल सकते हैं। अनुदान मिलने के बाद कम से कम सात वर्षों तक फार्म संचालित करना अनिवार्य होगा। 10 हजार क्षमता वाले फार्म के लिए कम से कम 100 डिसमिल और 5 हजार क्षमता वाले फार्म के लिए 50 डिसमिल जमीन आवश्यक होगी, जो निजी या लीज की हो सकती है।

अगर आप भी इस Poultry Farming योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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