पानी की बचत करने वाले स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर दिया जा रहा 75% तक अनुदान, देखें दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया…

किन किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान (Sprinkler System Subsidy) दिया जायेगा। अनुदान लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? आइए जानते है।

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Sprinkler System Subsidy | छोटे एवं मझौले किसानों को आर्थिक लाभ देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक फव्वारा सेट योजना भी है। किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणाली से जोड़ना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और उनकी आय में इजाफा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फव्वारा सेट योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर 75 प्रतिशत तक बंपर अनुदान दिया जा रहा है।

यह यंत्र कम पानी में ज्यादा खेत की सिंचाई कर सकता है। साथ ही किसानों की मेहनत और समय की बचत भी होगी। यही वजह है कि, सरकार स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान (Sprinkler System Subsidy) मुहैया करवा रही है। यह योजना विशेष रूप से सूखे और जल संकट वाले इलाकों में खेती कर रहे किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। आइए जानते है स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी…

क्या है एवं स्प्रिंकलर सिस्टम और सब्सिडी योजना (Sprinkler System Subsidy)?

स्प्रिंकलर सिस्टम : स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिंचाई यंत्र (सिंचाई का तरीका) है, जिससे पानी पाइप और नोजल के जरिए हवा में फुहारों की तरह खेत में गिरता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं। इस सिस्टम में मोटर, पाइप, और फव्वारे (नोजल) लगे होते हैं जो पानी को एक समान तरीके से खेत में फैलाते हैं। इसका उपयोग कम पानी में ज्यादा खेत की सिंचाई करने और पानी की बचत के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

क्या है सब्सिडी योजना : फव्वारा सेट सब्सिडी योजना (Sprinkler System Subsidy) के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रणाली से न केवल 50% से अधिक पानी की बचत होती है, बल्कि सिंचाई की दक्षता भी बढ़ती है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

फव्वारा सेट योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी

राजस्थान की फव्वारा सेट योजना (Sprinkler System Subsidy) के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त लघु, सीमांत, महिला व अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यह अनुदान सिंचाई यंत्र की लागत और अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि की पात्रता पर दिया जायेगा। बता दें की, स्प्रिंकलर सेट 50% से 55% तक जल की बचत करता है। साथ ही सिंचाई लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि भी करता है।

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फव्वारा सेट योजना की पात्रता एवं शर्तें

फव्वारा सेट योजना (Sprinkler System Subsidy) का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले आवेदक राजस्थान का मूल निवासी किसान होना चाहिए। इसके बाद किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि होना चाहिए। साथ ही फव्वारा संयंत्र की खरीद का बिल आवेदन वाले वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए और सिंचाई संयंत्र का भौतिक सत्यापन सफल होना आवश्यक है।

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फव्वारा सेट योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज

स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी (Sprinkler System Subsidy) का लाभ लेने हेतु योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-

  • जमाबंदी की प्रति (6 माह से पुरानी न हो),
  • आधार कार्ड / जन आधार कार्ड,
  • सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र,
  • फव्वारा संयंत्र सप्लायर का कोटेशन।

फव्वारा सेट योजना में पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया

पंजीकरण प्रक्रिया : Sprinkler System Subsidy के लिए सबसे पहले राजकिसान पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं। यहां होमपेज पर “Register” विकल्प पर क्लिक करें। SSO पोर्टल पर रीडायरेक्ट होंगे। “जन आधार” या “Google ID” से लॉगिन करें और SSO ID बनाएं और अब सभी जरूरी जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।

आवेदन प्रक्रिया : पोर्टल पर लॉगिन करें और “RAJ-KISAN” विकल्प चुनें। “Application Entry Request est” पर क्लिक करें। जन आधार या भामाशाह ID दर्ज करें और खोजें। Sprinkler System Subsidy योजना और किसान का नाम चुनें। आधार प्रमाणीकरण करें और विवरण भरें – पेंशन, बैंक खाता, विकलांगता स्थिति, आदि। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।

जरूरी दिशा निर्देश : ध्यान दें किसान भाइयों को संयंत्र का बिल और आवेदन एक ही वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगे।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें | Sprinkler System Subsidy

  • नोडल अधिकारी: टी के जोशी
    पद: अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
  • टेलीफोन: 0141-2227849
  • सहायता केंद्र 1: 0141-2927047
  • सहायता केंद्र 2: 0141-2922613
  • ईमेल : adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in
  • कक्ष सं0 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005

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