कूप निर्माण करने पर 80 से 100 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी, आवेदन हुए शुरू, जानिए डिटेल..

“हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना के तहत बिहार के किसानों को कूप पर मिलेगा 100 प्रतिशत तक अनुदान (Well Construction Subsidy), यहां करना होगा आवेदन।

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Well Construction Subsidy | किसानों को आर्थिक सुविधा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में किसानों को कूप निर्माण पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए बिहार सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है।

दरअसल, किसानों को “हर खेत तक सिंचाई का पानी” सिंचाई निश्चय योजना अन्तर्गत सर्वेक्षित स्थलों पर निजी एवं सामुदायिक भूमि पर कूप निर्माण तथा निजी भूमि पर जल संचयन तालाब एवं फार्म पौड निर्माण हेतु आवेदन का अवसर दिया जा रहा है।

अगर आप भी बिहार राज्य के मूल निवासी किसान है और “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना के अंतर्गत कूप निर्माण Well Construction Subsidy पर 80 से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ लेना चाहते है चौपाल समाचार के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। आइए जानते है पूरी डिटेल..

19 जुलाई 2024 तक कर सकेंगे आवेदन

कृषि विभाग भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार की “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की तिथि 21 जून 2024 से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 तक रखी गई है। अतः जो किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहते है वह Well Construction Subsidy योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

इन 16 जिलों के किसान कर सकेंगे आवेदन

“हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना Well Construction Subsidy का कार्यान्वयन दक्षिण बिहार के 17 जिला अंतर्गत 16 जिलों में- बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर के “हर खेत तक सिंचाई का पानी” सिंचाई निश्चय योजना अन्तर्गत सर्वेक्षित स्थलों पर किया जायेगा। योजना अन्तर्गत उपरोक्त 16 जिलों में सर्वेक्षण के उपरांत चयनित स्थलों पर 158 तालाब तथा 91 कूप कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य है।

योजना के तहत इतनी होगी कूप की गहराई

“हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना अन्तर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के एवं सामुदायिक या सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप का निर्माण कराया जायेगा तथा निजी भूमि पर जल संचयन तालाब ( 150 X100 x 8 ) एवं फार्म पौंड ( 100’×66’x10′ ) का निर्माण कराया जायेगा। Well Construction Subsidy

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पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा 80 से 100% अनुदान

निजी भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान एवं सामुदायिक भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा निजी भूमि पर कराये जाने वाले जल संचयन तालाब एवं फार्म पौड के निर्माण पर 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

निजी भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण, जल संचयन तालाब एवं फार्म पौड के लिए ईच्छुक कृषकों के द्वारा सीधे ऑन लाईन आवेदन किया जायेगा। सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए लाभुक समूह के मुख्य व्यक्ति के द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन जिलावार एवं मदवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा। Well Construction Subsidy

कूप निर्माण पर 100% अनुदान लेने के लिए यहां करें आवेदन

“हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मिल निवासी किसान ही ले सकते है। बिहार राज्य के मूल निवासी किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/ CitizenHome.html पर दिये गये लिंक या URL लिंक https://bwds.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए DBTinAgriculture के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभि०), भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण से सम्पर्क किया जा सकता है। Well Construction Subsidy 

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