एमपी में पैडी ट्रांसप्लांटर सहित 9 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन जारी, देखें पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की डिटेल…

एमपी में e Krishi Yantra अनुदान योजना के अंतर्गत कई कृषि यंत्रों पर आवेदन मांगे गए है। अगर आप भी सब्सिडी पर कृषि लेना चाहते है तो, आइए आपको बताते है योजना की डिटेल।

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Krishi Yantra | मध्यप्रदेश में छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही e कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। हाल ही में, प्रदेश सरकार ने पैडी ट्रांसप्लांटर सहित 9 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे है।

मध्यप्रदेश के कृषक योजना का लाभ लेकर 50 फीसदी तक अनुदान ले सकते है। लेकिन इससे पूर्व योजनांतर्गत आवेदन करना होगा। Krishi Yantra आवेदन की अंतिम तिथि के बाद चयनित कृषकों का लॉटरी परिणाम जारी कर दिया जायेगा। आइए जानते है किन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है एवं इनके लिए कैसे कर सकेंगे आवेदन…

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

सबसे पहले योजना में Krishi Yantra पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित

1. Krishi Yantra बेलर (राउंड- मिनी 16 किग्रा प्रति बेल तक , राउंड 16 से 25 किग्रा प्रति बेल एवं आयताकार 18 से 20 किग्रा प्रति बेल),

2. हे रेक / स्ट्रॉ रेक,

3. स्लेशर,

4. रिवर्सिबल प्लाऊ/मेकेनिकल/हाइड्रोलिक,

5. जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल,

6. पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) (चिन्हित जिलों हेतु)

7. पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) (चिन्हित जिलों हेतु)

8. ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -मूंगफली छिलक-शक्तिचलित (चिन्हित जिलों हेतु)

9. ब्रॉड बेड फरो – प्लांटर इत्यादि।

इन सभी Krishi Yantra के आवेदन दिनांक 11 जून 2025 से आमंत्रित किये गए है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जावेगा एवं पृथक से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जावेगी। हालांकि, लॉटरी की अनुमानित दिनांक 30 जून बताई जा रही है।

कृषि यंत्रों पर कितना दिया जायेगा अनुदान…

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की Krishi Yantra अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। यहां नीचे e Krishi Yantra अनुदान योजना के पोर्टल के आधार पर विभिन्न कृषि यंत्रों की अनुदान की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-

1. कृषि यंत्र बेलर : कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी, एसटी, जनरल एवं अन्य सभी वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। योजना में कृषि यंत्र बेलर राउंड ( मिनी 16 किग्रा प्रति बेल तक) पर ₹220000, बेलर राउंड (16 से 25 किग्रा प्रति बेल) पर ₹239500, बेलर आयताकार ( 18 से 20 किग्रा प्रति बेल) पर ₹660000 का अनुदान दिया जायेगा।

2. कृषि यंत्र हे रेक / स्ट्रॉ रेक : Krishi Yantra योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी, एसटी, जनरल एवं अन्य सभी वर्ग के किसानों को हे रेक / स्ट्रॉ रेक पर 50 प्रतिशत यानी 1 लाख 65 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

3. कृषि यंत्र स्लेशर : प्रदेश की कृषक महिलाओं, एससी, एसटी, जनरल एवं अन्य सभी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र स्लेशर पर 50 प्रतिशत यानी 27 हजार 500 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

4. कृषि यंत्र रिवर्सिबल प्लाऊ/मेकेनिकल/हाइड्रोलिक : प्रदेश की कृषक महिलाओं, एससी, एसटी, जनरल एवं अन्य सभी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र रिवर्सिबल प्लाऊ/मेकेनिकल/हाइड्रोलिक पर 50 प्रतिशत यानी ₹70500 से 91500 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।

5. कृषि यंत्र जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल : Krishi Yantra योजना के अंतर्गत प्रदेश की कृषक महिलाओं, एससी, एसटी, जनरल एवं अन्य सभी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल 9 टाइन पर 24800 रु., 11 टाइन पर 28200 रु., 13 टाइन पर 30800 रु. और 15 टाइन पर 33000 रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

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6. कृषि यंत्र पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) : प्रदेश की सभी कृषक महिलाओं, एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 4 कतार से 8 कतार तक – राइडिंग टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर पर 50 प्रतिशत यानी 6 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को राइडिंग टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर पर 40 प्रतिशत यानी 4 लाख 80 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

7. कृषि यंत्र पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) : Krishi Yantra योजना के अंतर्गत सभी कृषक महिलाओं, एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 4 कतार -वॉक बिहाइंड पैडी ट्रांसप्लांटर पर अधिकतम 50% यानी 1 लाख 70 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को वॉक बिहाइंड पैडी ट्रांसप्लांटर पर 40 प्रतिशत यानी 1 लाख 36 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

8. कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -मूंगफली छिलक-शक्तिचलित : योजना के अंतर्गत सभी कृषक महिलाओं, एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक के ग्राउंड नट डिकारटीकेटर पर 40 हजार रूपये और 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक के ग्राउंड नट डिकारटीकेटर पर 1 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

इसके अलावा जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत ग्राउंड नट डिकारटीकेटर पर 40 प्रतिशत यानी 30 हजार रूपये और 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक के ग्राउंड नट डिकारटीकेटर Krishi Yantra पर 80 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

9. कृषि यंत्र ब्रॉड बेड फरो – प्लांटर : कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर पर 50 प्रतिशत यानी 75000 रूपये और जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत यानी 60000 रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।

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निम्न कृषि यंत्रों के लिए डीडी कितना बनवाना होगा

– Krishi Yantra बेलर हेतु राशि रू. 15,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र हे रेक / स्ट्रॉ रेक हेतु राशि रू. 5,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र स्लेशर हेतु राशि रू. 2,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र रिवर्सिबल प्लाऊ/मेकेनिकल/हाइड्रोलिक हेतु राशि रू. 3,500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल हेतु राशि रू. 3,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) हेतु राशि रू. 15,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– Krishi Yantra पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) हेतु राशि रू. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -मूंगफली छिलक-शक्तिचलित हेतु राशि रू. 3,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र ब्रॉड बेड फरो – प्लांटर हेतु राशि रू. 4,500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

नोट : आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

Krishi Yantra अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

  • आधार कार्ड,
  • बैंक पासबुक ,
  • जाति प्रमाण पत्र ,
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो ,
  • मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन ?

मध्यप्रदेश में Krishi Yantra अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

Krishi Yantra पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को Krishi Yantra अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

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