सब्सिडी पर श्रेडर, मल्चर, एवं रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर लेने हेतु Krishi yantra subsidy Yojana में आज कर ले आवेदन।
Krishi yantra subsidy Yojana | मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत रोटावेटर सहित 9 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देने हेतु आवेदन जारी किए है। गौरतलब है की, मध्यप्रदेश अभियांत्रिकी विभाग ने 20 सितंबर से कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।
योजना में आवेदन 2 अक्टूबर तक चलेंगे। ऐसे में जो इच्छुक किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहता है वह वह आज ही आवेदन कर देवे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। Krishi yantra subsidy Yojana में का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे होगा, दस्तावेज के साथ पूरी प्रक्रिया..
आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कर दे आवेदन
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि अनुदान योजना Krishi yantra subsidy Yojana के अंतर्गत दिनांक 20 सितम्बर 2023 दोपहर 12 बजे से लेकर 02 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते है, तो सभी इच्छुक किसान साथियों से निवेदन है की, वह आज 2 अक्टूबर को योजना में आवेदन कर देवे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन मान्य नहीं किए जायेंगे। वही प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। कृषि विभाग द्वारा जारी अवधि के दौरान ही आवेदन मान्य किया जायेगा।
3 अक्टूबर को जारी होंगे लॉटरी परिणाम
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर रखी गई है। जिसके बाद कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 3 अक्टूबर को लॉटरी परिणाम जारी कर दिए जायेंगे। ऐसे में यदि आप योजना में आवेदन करते है तो, योजना का लॉटरी परिणाम देख सकते है। लॉटरी परिणाम देखने एवं खेती किसानी, योजना एवं अन्य जानकारी के लिए आप चौपाल समाचार के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते है।
इन 9 कृषि यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ
Krishi yantra subsidy Yojana : एमपी कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिन 9 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु आवेदन जारी किए है, वह इस प्रकार से है :-
- श्रेडर ,
- मल्चर ,
- कृषि यंत्र रोटावेटर ,
- रोटोकल्टीवेटर (35 एच.पी से अधिक) ,
- ट्रेक्टर चलित चॉफ कटर ,
- विद्युत चलित चॉफ कटर ,
- स्वचालित रीपर ,
- ट्रेक्टर चलित रीपर ,
- रीपर कम बाइंडर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये गए है।
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कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता
कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi yantra subsidy Yojana में आवेदन के लिए सबसे पहले तो आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जिसके बाद प्रदेश के किसानों के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार से है :-
♦स्वचलित कृषि उपकरण के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना Krishi yantra subsidy Yojana के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
♦ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
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रोटावेटर सहित 9 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi yantra subsidy Yojana के अंतर्गत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिये है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से Krishi yantra subsidy Yojana सब्सिडी की जांच कर सकते है।
Krishi yantra subsidy Yojana के अंतर्गत कृषि यंत्र रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर (35 एच.पी से अधिक), पावर ऑपरेटेड चैफ कटर , रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित ) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
कृषि यंत्र रीपर कम बाइंडर हेतु राशि रू. 10,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- नोट :- 1. पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया।
- 2. बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन आवेदन निरस्त हो जाएगा।
Krishi yantra subsidy Yojana में आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे?
रोटावेटर, सहित अन्य 9 यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत लगेगी। जो की इस प्रकार से है:-
- आधार कार्ड,
- बैंक पासबुक ,
- जाति प्रमाण पत्र ,
- बी-1 की प्रति,
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो ,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- मोबाइल नंबर (जो चालू हो) आदि।
सब्सिडी का लाभ लेने हेतु आवेदन कैसे होगा
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Krishi yantra subsidy Yojana के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचे
आपने जो Krishi yantra subsidy Yojana में आवेदन किया है उसकी स्थिति जांचना चाहते है की, आवेदन हुए या नही। आवेदन की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले आपको e कृषि यंत्र अनुदान योजना को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अनुदान का आवेदन करें, सब्सिडी कैलकुलेटर, यंत्र तथा दरें, लॉटरी परिणाम के नीचे आवेदन की वर्तमान स्थिति पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने पश्चात आपके सामने Krishi yantra subsidy Yojana आवेदन की स्थिति का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको दो कॉलम दिखाई देंगे 1. पंजीकृत आवेदन की जानकारी 2. रजिस्ट्रेशन की जानकारी। यहां पर पंजीकृत आवेदन की जानकारी में आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालने होंगे। फिर खोजे के बटन पर क्लिक कर आवेदन की स्थिति जांच सकते है।
कृषि यंत्र सब्सिडी / संपर्क केंद्र
- संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
- आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
- दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
- वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी :
- dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
- dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
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