कल्टीवेटर, रोटावेटर व ट्रेलर सहित मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 90% तक सब्सिडी, ये है योजना की पूरी डिटेल…

जानें, क्या है मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Yojana) एवं किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ.

Mini Tractor Yojana | अगर आप प्रगतिशील किसान हैं तो किसी ना किसी आधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग खेती में जरूर करते होंगे। आजकल खेती – बाड़ी, बागवानी आदि कृषि संबंधी कार्यों में बिना टूल्स के काम नहीं हो सकता। माडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी में ट्रैक्टर के अलावा पावर टिलर, धान टांस प्लांटर्स, रोटावेटर, सीड ड्रिल, जीरो-टिल, लेवलर, सीड फर्टिलाइजर, डिल, पावर स्पेयर आदि अनेक मशीनें शामिल हैं।

इस दौर में हर किसान ये महंगी मशीनें खरीद पाने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में छोटे एवं सीमांत किसानों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Yojana) चालू की जाने वाली है।

इस योजना की खास बात यह है कि, इसके तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर सहित सहायक यंत्र कल्टीवेटर, रोटावेटर एवं ट्रेलर पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी। मिनी ट्रेक्टर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हर साल किसानों से आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही Mini Tractor Yojana योजना शुरू होगी। आइए जानते है किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ..

मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ किन्हें मिलेगा

इस मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Yojana) का लाभ महाराष्ट्र राज्य के किसान परिवारों को मिलेगा। महाराष्ट्र के अधिकांश किसान परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उन्हें हर साल खेती के कार्यों को पूरा करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। सरकार कई योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी हुई है। अब समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र ने मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की है।

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मिनी ट्रैक्टर योजना की पात्रता व शर्तें इस प्रकार है :-

महाराष्ट्र सरकार द्वारा Mini Tractor Yojana योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों के स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की पूर्ति के लिए योजना संचालित है। योजना की अन्य पात्रता व शर्तें इस प्रकार से है :-

  • स्वयं सहायता समूह के 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति या नवबौद्ध होने चाहिए।
  • अध्यक्ष और सचित अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
  • ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण की खरीद के लिए 3.15 लाख रुपए की सब्सिडी अनुमन्य रहेगी।
  • निर्धारित लक्ष्य से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर स्वयं सहायता समूहों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

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योजना के तहत सब्सिडी कितनी मिलेगी?

Mini Tractor Yojana | मिनी ट्रैक्टर योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर सहित कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रेलर पर अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों और नव बौद्ध समूहों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर व सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की ओर से 3 लाख 15 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। यह राशि मात्र 35 हजार रुपए होगी। किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते है।

मिनी ट्रैक्टर योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

किसानों को मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Yojana) में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। हालांकि, अभी योजना में आवेदन आमंत्रित नही किए गए है। किसानों को आवेदन करने के साथ अपने पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, समूह सदस्यों का प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं चालू मोबाइल नंबर की आवश्यकता रहेगी।

मिनी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर एवं ट्रेलर पर सब्सिडी हेतु आवेदन

यदि आप महाराष्ट्र के मूल निवासी किसान है और Mini Tractor Yojana योजना का लाभ लेकर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो, योजना में आवेदन कर सकते है। मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदक किसान को ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति को चेक करना होगा। नए लक्ष्यों के साथ हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एमपी ऑनलाइन पर जाकर वेबसाइट से आवेदन फार्म निकलवाना होगा।

आवेदक को पूर्ण एवं सटीक जानकारी भरकर आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कराना होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में सभी वैध आवेदनों में से Mini Tractor Yojana लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। मिनी ट्रैक्टर योजना की विस्तृत जानकारी पर भी मिल जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक किसान संबंधित जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण से भी संपर्क कर सकते हैं।

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