कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आधी कीमत में दिए जायेंगे स्ट्रॉ रीपर, आवेदन शुरू, जानें डिटेल..

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Straw Reaper Machine on Subsidy) में आवेदन कैसे होगा, दस्तावेज एवं धरोहर राशि कितनी बनवानी होगी, जानें.

Straw Reaper Machine on Subsidy | किसानों के खेती के काम को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र एवं मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जा रही है।

राज्य के किसानों को इस समय स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर सब्सिडी हेतु आवेदन आमंत्रित Straw Reaper Machine on Subsidy किए गए है। यदि जो किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहते है तो, वह 15 फरवरी 12 बजे तक आवेदन कर सकते है। योजना में आवेदन के लिए किसानों को क्या करना होगा, जानें चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में पूरी जानकारी..

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी कितनी मिलेगी?

Straw Reaper Machine on Subsidy | सबसे पहले तो कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ मध्यप्रदेश के किसान साथी ही ले सकते है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिये है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर Straw Reaper Machine on Subsidy के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।

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स्ट्रॉ रिपर कृषि यंत्र पर इतनी बनवानी होगी धरोहर राशि (डीडी)

Straw Reaper Machine on Subsidy | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना के तहत फसल कटाई के यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान Online Payment Gateway के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक कृषक स्ट्रॉ रिपर कृषि यंत्र आवेदन Straw Reaper Machine on Subsidy करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि रु. 10,000 /- का भुगतान के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध दिनांक 20 फरवरी 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी।

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योजना में आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी..

Straw Reaper Machine on Subsidy | कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो की इस प्रकार से है:-

  • किसान का आधार कार्ड,
  • किसान का बैंक पासबुक ,
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र ,
  • किसान का बी-1 की प्रति,
  • आवेदक का बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो ,
  • आवेदक का मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Straw Reaper Machine on Subsidy के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई स्ट्रॉ रिपर कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन Straw Reaper Machine on Subsidy की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

किसानों के लिए आवश्यक सूचना-

1. पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही रिफंड की जावेगी एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल रिफंड की जायेगी।

2. पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जावेगा। भुगतान Straw Reaper Machine on Subsidy की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी अगर पेमेंट भुगतान का सेटलमेंट लॉटरी दिनांक या इसके पश्चात होता है तो कृषक को वह राशि नियमानुसार वापिस कर दी जावेगी किंतु ऐसे प्रकरण लॉटरी में सम्मिलित नहीं होगें।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

Straw Reaper Machine on Subsidy | जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकता है :-

Straw Reaper Machine on Subsidy | संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

  • आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
  • ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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