e कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा 60% तक अनुदान। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। चेक करें योजना की डिटेल।
👉 व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें।
Krishi Subsidy Scheme | मध्यप्रदेश में e कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन चल रहे है लेकिन इनके आवेदन की अंतिम तिथि कल है। बता दें की किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने हेतु योजना के अंतर्गत सब साइलर, बैकहो/ बैकहो लोडर,
रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, स्टोन पिकर, पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर, फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर, हैप्पी सीडर, पल्वेराइज़र एवं हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर फरवरी से आवेदन चलाए जा रहे है।
लेकिन आवेदनों की लक्ष्यपूर्ति ना होने के चलते कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि को अब दूसरी बार बढ़ाया था। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए 24 घंटे के भीतर आवेदन कर सकते है। Krishi Subsidy Scheme
अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है और सब्सिडी का लाभ भी लेना चाहते है तो, आइए आपको बताते है योजना में आवेदन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी एवं कहां कर सकेंगे आवेदन….
योजना में 40 से 60% तक मिलेगा अनुदान
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही योजना (Krishi Subsidy Scheme) के अंतर्गत अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है।
किन्हें दिया जायेगा कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ
सबसे पहले योजना में कृषि यंत्रों पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। ट्रैक्टर चलित एवं शक्तिचित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता इस प्रकार है :-
ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना (Krishi Subsidy Scheme) के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
शक्तिचालित/ स्वचालित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
• बैकहो/ बैकहो लोडर यंत्र (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 8000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। (Krishi Subsidy Scheme)
• सब साइलर यंत्र हेतु राशि रू. 7500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• स्टोन पिकर यंत्र हेतु राशि रू. 7800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर यंत्र हेतु राशि रू.6000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर यंत्र हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• लेजर लेण्ड लेवलर यंत्र हेतु राशि रू.6500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर यंत्र हेतु राशि रू.5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
• पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक ) यंत्र हेतु राशि रू. 7000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Subsidy Scheme
• हैप्पी सीडर यंत्र हेतु (राशि रू .4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
👉 सरकारी योजना व्हाट्सऐप ग्रुप।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
Krishi Subsidy Scheme | धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, Krishi Subsidy Scheme जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन?
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) के तहत कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने हेतु आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को (Krishi Subsidy Scheme) आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।
ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वेकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए) Krishi Subsidy Scheme
कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए दिशा निर्देश
Krishi Subsidy Scheme : क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा।
योजनांतर्गत (Krishi Subsidy Scheme) अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।
डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। Krishi Subsidy Scheme भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
एमपी एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से अप टू डेट रहने के लिए सरकारी योजना के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े।
👉 सरकारी योजना व्हाट्सऐप ग्रुप।
कृषि योजना खेती किसानी, मंडी, भाव लेटेस्ट बिजनेस एवं टेक की जानकारी के लिए आप
👉 व्हाट्सऐप चैनल से जुड़े।
यह भी पढ़िए…👉 खुशखबरी! आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, अब इस तारीख तक किसान कर सकेंगे आवेदन
👉पशुपालकों के लिए खास योजना: गाय और भैंस पर मिलेगी 90% सब्सिडी, कैसे एवं कहां करें अप्लाई, जानें
प्रिय पाठकों…! 🙏 Choupalsamachar.in में आपका स्वागत हैं, हम कृषि विशेषज्ञों कृषि वैज्ञानिकों एवं शासन द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के विशेषज्ञ द्वारा गहन शोध कर Article प्रकाशित किये जाते हैं आपसे निवेदन हैं इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहिये और हम आपके लिए नईं-नईं जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे दी गई लिंक के माध्यम से जुड़कर अनवरत समाचार एवं जानकारी प्राप्त करें.