किसानों के साथ अब आमजनता को मिलेगी राहत, बिजली बिल पर मिलेगी भारी सब्सिडी 

One Time Settlement Yojana में तारीख से पहले यहां कराएं पंजीकरण, बिजली बिल में मिलेगी राहत, जानें क्या है सरकार की योजना और इससे कितना मिल सकता है लाभ.

One Time Settlement Yojana | केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाई जा रही है। बता दे की, अब किसानों के साथ-साथ आमजनता को भी बिजली बिल से राहत मिलने वाली है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर सब्सिडी दी जा रही है। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए राज्य में एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Yojana) शुरू की गई है। ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा एवं इस योजना के तहत लाभ कैसे मिलेगा, जानें आवेदन सहित अन्य जानकारी..

एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Yojana)

एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाये बिजली बिल सरचार्ज पर छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा, जिससे की उपभोक्ताओं को बकाया बिल भरने में ज्यादा परेशानी नहीं आए। एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Yojana) के तहत राज्य के बिजली उपभोक्ता किसान सहित सभी उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल उपभोग की मूल राशि व मीटर किराया जमा करवा कर अपने पुराने बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनता को बिजली बिल में राहत प्रदान करना है।

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इस तारीख तक उठा सकेंगे योजना का लाभ

One Time Settlement Yojana योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने uppcl.org में उपभोक्ताओं द्वारा कराए गए पंजीकरण की प्रक्रिया की भी जांच की। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उपभोक्ता 30 नवंबर 2023 तक उठा सकते हैं। इसलिए यदि आप यूपी से हैं और अपने बकाया बिजली बिल पर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण कराना जरूरी होगा तभी आपको बिजली बिल पर मिलने वाली छूट (सब्सिडी) का लाभ मिल सकेगा।

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राज्य के सभी वर्गों को मिलेगा योजना का लाभ

एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस योजना One Time Settlement Yojana के तहत छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एक बार में एक मुश्त या किश्तों में भी जमा करवा सकते हैं। इतना ही नहीं बिजली चोरी पर लगने वाले जुर्माने पर भी शासन की ओर से छूट दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार देश में पहली बार बिजली चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है।

राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दंड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गई हो तो जैसे ही One Time Settlement Yojana योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं बिजली चोरी की एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त कर दिए जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को मिलेगा अधिक लाभ

राज्य के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक सभी उपभोक्ता एक मुश्त समाधान योजना One Time Settlement Yojana का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। एक मुश्त समाधान योजना के प्रथम चरण के तहत 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण करवाने वाले उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेगा।

योजना के तहत किन-किन वर्गों को कितनी कितनी सब्सिडी मिलेगी?

One Time Settlement Yojana के अंतर्गत राज्य में किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत अलग-अलग वर्गों को अलग- अलग छूट दी जा रही है, जो इस प्रकार से है:-

1. घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी मिलेगी सब्सिडी : एक मुश्त समाधान योजना One Time Settlement Yojana के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवंबर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत- प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं 12 किश्तों में बिल भुगतान करने पर 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी। एक किलोवाट भार से अधिक भार तक घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं 3 किश्तों में भुगतान करने पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किश्तों में भुगतान करने पर 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

2. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को कितनी मिलेगी सब्सिडी : योजना One Time Settlement Yojana के तहत 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यदि बिजली बिल का भुगतान 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है तो उपभोक्ता को 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं 3 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं बिल का भुगतान 3 किश्तों में किया जाता है तो उसे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

3. निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को कितनी मिलेगी सब्सिडी : निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस One Time Settlement Yojana अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं किश्तों में बिल का भुगतान करने पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वहीं उपभोक्ताओं द्वारा नियत अवधि में बिजली बिल जमा नहीं करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट तथा 6 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।

कैसे उठा सकते है बिजली बिल में छूट का लाभ

One Time Settlement Yojana / यूपी की योगी आदित्यनाथ की एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बिजली बिल में छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

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