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अब 7 लाख लाड़ली बहनों को नहीं मिलेगी योजना की किस्तें, सरकार ने इस वजह से किया बाहर..

Ladli Behna Scheme

प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किन्हें एवं क्यों किया जा रहा योजना (Ladli Behna Scheme) से बाहर। आइए आर्टिकल में जानते है सबकुछ।

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Ladli Behna Scheme | मध्यप्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहिण योजना संचालित की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने घर-परिवार की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकें। लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है कि, लाड़ली बहना योजना में से 7 लाख लाड़ली बहनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। योजना (Ladli Behna Scheme) के नियमानुसार किन किन महिलाओं को बाहर किया जा रहा है एवं लाभार्थी सूची कैसे चेक कर सकेंगे। आइए जानते है…

योजना से किन महिलाओं को किया जा रहा है बाहर

Ladli Behna Scheme | महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिण योजना के तहत गलत तरीके से लाभ उठाने वाली महिलाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने उन सभी सरकारी महिला कर्मचारियों से अब तक की गई सभी किश्तों की वसूली करने का फैसला किया है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस योजना का लाभ लिया है।

इस मामले में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जानकारी दी कि कई सरकारी महिला कर्मचारियों ने इस योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता ली, जबकि यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने गरीबों का हक मारा है। यह बहुत गलत है और सरकार इससे समझौता नहीं करेगी। : Ladli Behna Scheme

कैसे हुआ अपात्र महिलाओं का खुलासा

Ladli Behna Scheme | राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग, आईटी विभाग और आधार आधारित सत्यापन प्रणाली की सहायता से सरकारी कर्मचारियों का डेटा खंगाला। इस जांच में 1.20 लाख महिला सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। इसमें यह सामने आया कि 2656 महिला कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाड़ली बहना योजना का लाभ उठा रही थीं। इसके अलावा, 7 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी थीं जो एक साथ लाडकी बहिण योजना और मनो शेतकरी योजना दोनों का लाभ ले रही थीं, जो नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में इन महिलाओं को योजना से बाहर किया जाएगा।

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अपात्र महिलाओं से होगी पाई-पाई की वसूली

Ladli Behna Scheme | सरकार ने अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में हर लाभार्थी महिला को 13,500 रुपए की सहायता दी थी। अब इन गलत लाभार्थियों से यह पूरी राशि वापस ली जाएगी। इस हिसाब से सरकार को कुल 3.58 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। सरकारी विभागों द्वारा रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जिन महिलाओं ने जानबूझकर या अनजाने में यह लाभ लिया है, उनसे स्वयं रकम लौटाने की अपील की गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

Ladli Behna Scheme का लाभ अब नए निर्धारित नियमों अनुसार दिया जाएगा ताकि वास्तविक पात्र महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचे। लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के तहत अब जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा, वे इस प्रकार हैं :-

जो सरकारी या अर्ध-सरकारी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

जो महिलाएं पहले से किसी अन्य राज्य सरकार की नियमित आर्थिक योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Scheme) महाराष्ट्र का लाभ नहीं मिल पाएगा।

तो अब कौन-सी महिलाएं होंगी योजना के लिए पात्र

Ladli Behna Scheme | महाराष्ट्र सरकार की ओर से लाड़ली बहना योजना के पात्रता नियमों में संशोधन किया गया है। योजना के संशोधित नियमों के तहत जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, वे इस प्रकार हैं :-

21 साल से 65 साल के बीच की महिलाएं योजना की पात्र होंगी।

जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, वे महिलाएं पात्र मानी जाएंगी।

विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

चेक करें लाडली बहना योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम

Ladli Behna Scheme | आप यह चेक सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, इसके लिए आप नीचे दिए गए तरीके को फॉलो कर सकते हैं :–

https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।

“लाभार्थी सूची” या Check Beneficiary Status लिंक पर क्लिक करें।

आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

OTP सत्यापन के बाद अपनी स्थिति देखें।

यदि आपका नाम सूची में नहीं है या रोक दिया गया है, तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मुर्गीपालन के लिए मिलेगा 50 फीसदी अनुदान, अभी करें आवेदन

Poultry Farming

समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत युवाओं को मुर्गी पालन (Poultry Farming) के लिए 50% तक अनुदान मिलेगा। जानें योजना की पात्रता शर्तें एवं आवेदन की जानकारी।

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Poultry Farming | अगर आप मुर्गीपालन करके अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्व-रोजगार का अवसर देने के लिए एक पहल की गई है। राज्य सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत समेकित मुर्गी विकास योजना की शुरूआता की, जिसके अंतर्गत इच्छुक युवा लेयर और ब्रॉयलर मुर्गी फार्म खोल सकते हैं।

सरकार मुर्गीपालन शुरू करने वालों को 50 फीसदी तक की आर्थिक मदद यानी अनुदान दे रही है। प्रदेश सरकार की इस योजना में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अनुदान दिया जायेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको समय पर आवेदन करना होगा। इस योजना में 25 जून तक आवेदन कर सकते है। अगर आप गांव या शहर में रहकर अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अभी आवेदन करें और इस सरकारी मदद का लाभ उठाएं। आइए आर्टिकल में जानते है Poultry Farming योजना की पूरी डिटेल…

मुर्गी पालन के लिए 50% तक मिलेगा अनुदान

Poultry Farming योजना के अंतर्गत 10 हजार मुर्गियों की क्षमता वाले लेयर फार्म की कुल लागत एक करोड़ रुपये निर्धारित है, जबकि 5 हजार मुर्गियों के लिए 48.50 लाख रुपये और 3 हजार ब्रॉयलर मुर्गी फार्म / ब्रायलर चिकन फार्म के लिए 10 लाख रुपये का खर्चा रखा गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को लेयर फार्म (Poultry Farming) पर 40 प्रतिशत और ब्रॉयलर फार्म पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यानी कि सामान्य वर्ग को 30% और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 40% से 50% तक सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलेगा।

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योजना के लिए जरूरी कागजात

Poultry Farming योजना में आवेदन के लिए साथ में फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, भूमि संबंधित दस्तावेज, पोल्ट्री फार्मिंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और खाते में उपलब्ध राशि की फोटो कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

इस Poultry Farming योजना में आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। लाभार्थी बैंक ऋण या अपनी पूंजी से फार्म खोल सकते हैं। अनुदान मिलने के बाद कम से कम सात वर्षों तक फार्म संचालित करना अनिवार्य होगा। 10 हजार क्षमता वाले फार्म के लिए कम से कम 100 डिसमिल और 5 हजार क्षमता वाले फार्म के लिए 50 डिसमिल जमीन आवश्यक होगी, जो निजी या लीज की हो सकती है।

अगर आप भी इस Poultry Farming योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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